• +91 99935 90905
  • amulybharat.in@gmail.com
ग्वालियर और भी
नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को सजा:ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद,2 लाख का मुआवजा भी देना होगा
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 7 अगस्त 2025,  09:29 PM IST
  • 384
नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को सजा:ग्वालियर कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद,2 लाख का मुआवजा भी देना होगा

ग्वालियर में विशेष सत्र न्यायालय ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह मामला ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का है। घटना 16 दिसंबर 2023 को हुई थी। आरोपी पिता अपनी 14 वर्षीय बेटी को स्कूल से लेने गया था। वापसी के दौरान मरघट के पास उसने बेटी को गट्ठा उठाने के लिए कहा। जब लड़की गट्ठा उठाने गई तो पिता ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना के बाद आरोपी ने बेटी को धमकी दी थी कि अगर उसने यह बात मां को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। लेकिन घर पहुंचते ही पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बता दी। इसके बाद मां, बेटी को लेकर थाने पहुंची और पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ था मामला

पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बलात्कार की धाराओं में केस दर्ज किया था। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी को कठोर सजा सुनाई है।

RO. NO 0002

RO. NO 0002

Add Comment


Add Comment

59204072026111424whatsappimage2026-07-04at4.42.27pm.jpeg
RO. NO 0002
676140620261012371007869232.jpg
287060520260449541007062156.jpg
59204072026111424whatsappimage2026-07-04at4.42.27pm.jpeg
RO. NO 0002
676140620261012371007869232.jpg





ताज़ा समाचार और भी
Get Newspresso, our morning newsletter