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बिना हेलमेट के पेट्रोल भरा, भोपाल के 2 पंप सील:CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी; 60 बाइक में पेट्रोल भरते दिखे कर्मचारी
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 7 अगस्त 2025,  09:55 PM IST
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बिना हेलमेट के पेट्रोल भरा, भोपाल के 2 पंप सील:CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी; 60 बाइक में पेट्रोल भरते दिखे कर्मचारी

भोपाल में बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर गुरुवार को खाद्य विभाग ने 2 पेट्रोल पंप सील कर दिए। इन पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग अफसरों ने देखी थी। एक पंप पर ही 5 घंटे में 60 से ज्यादा बाइक में पेट्रोल भरते हुए कर्मचारी दिखाई दिए थे।

दोनों पंप होशंगाबाद रोड के है। गुरुवार को जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन टीम के साथ पेट्रोल पंपों की जांच करने निकले थे। इस दौरान दो पंप की जांच की तो गड़बड़ सामने आई। टीम में सहायक आपूर्ति अधिकारी संदीप भार्गव, हुमा हुजूर एवं सुनील वर्मा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सफदर खान, पुष्पराज पाटिल, वसुंधरा पेंड्रो, तृणाल जांभोलकर एवं प्रवीण दुबे शामिल थे।

पेट्रोल पंप को सील करती खाद्य विभाग की टीम।

पेट्रोल पंप को सील करती खाद्य विभाग की टीम।

इन दो पंप पर हुई कार्रवाई

  • होशंगाबाद रोड स्थित मेसर्स महादेव फ्यूल्स नायरा की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। इस दौरान गुरुवार सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक करीब 60 लोगों को बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जाना सामने आया। इस पर पेट्रोल पंप के पेट्रोल विक्रय पर तत्काल रोक लगाते हुए उसे सील कर दिया गया।
  • मेसर्स एसएस एनर्जी आईओसीएल नर्मदापुरम रोड भोपाल की जांच के दौरान स्टॉक बोर्ड एवं स्टॉक पंजी सही नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में 12 लोगों को बिना हेलमेट के पेट्रोल देना सामने आया।

यह हुई कार्रवाई इन दोनों ही पेट्रोल पंप संचालकों को कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन का दोषी पाया गया। इस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की गई।

भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित पंप की जांच करती टीम।

भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित पंप की जांच करती टीम।

1 अगस्त से लागू हुआ आदेश...फिर भी उल्लंघन बता दें कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को आदेश दिए थे। 31 जुलाई को पेट्रोल पंप संचालकों के पास आदेश पहुंचे और 1 अगस्त से लागू कर दिया। पहले दिन सख्ती, समझाइश और कार्रवाई तीनों ही हुईं।

जुर्माने या पंप सील होने की कार्रवाई के डर से अधिकांश पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया गया, लेकिन इसके बाद आदेश हवा-हवाई हो गया। इसके चलते खाद्य विभाग ने पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग निकालकर कार्रवाई करना शुरू किया।

पेट्रोल पंपों पर इस तरह के बैनर जरूर लगे हैं, पर कई में बिना हेलमेट के ही पेट्रोल दिया जा रहा है।

पेट्रोल पंपों पर इस तरह के बैनर जरूर लगे हैं, पर कई में बिना हेलमेट के ही पेट्रोल दिया जा रहा है।

बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर तीन पंपों पर हो चुकी FIR इस दौरान 2 अगस्त को ही खाद्य विभाग की टीम ने बैरसिया क्षेत्र के तीन पेट्रोल पंपों की जांच की थी। इस दौरान श्रीदेव कृपा फ्यूल्स पंप, भोजपुरा (बैरसिया) पर बिना हेलमेट पेट्रोल दिया जाना पाया गया। स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं था और पंप के पास विस्फोटक लाइसेंस भी नहीं मिला। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। राजधानी फ्यूल्स किसान सेवा केंद्र पिपलिया में बिना हेलमेट के पेट्रोल दिया जाना पाया गया।

बैरसिया के बीआर पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल विक्रय किया जाना पाया गया। जांच के समय पंप पर 677 लीटर पेट्रोल और 9902 लीटर डीजल स्टॉक से अधिक मिला। जब्त किए गए पेट्रोल एवं डीजल की कीमत 983052 रुपए है। पंप परिसर में निर्मित टैंक NOC के सेंक्शन नक्शे अनुसार नहीं पाए गए। अनियमितताओं के कारण प्रोपराइटर राजमल कुशवाह के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। तीनों पेट्रोल पंप के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किए जाने से संबंधितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए।

इन्हें छूट दी गई

  • प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंध के अतिरिक्त होंगे।
  • यह आदेश 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और 29 सितंबर-25 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था और संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-23 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को दिए थे आदेश।

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को दिए थे आदेश।

सरकार के आदेश के बाद निर्णय 30 जुलाई को कलेक्टर सिंह के आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी और वाहन चालक अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनेगा।

बिना हेलमेट पहने टू-व्हीलर्स चलाने से हादसे की संभावना बनी रहती है। हेलमेट से जान काफी हद तक बच सकती है। कलेक्टर ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है।

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