• +91 99935 90905
  • amulybharat.in@gmail.com
व्यपार और भी
कर्नाटक हाईकोर्ट की फटकार – बाइक टैक्सियों पर रोक गैरकानूनी, यह विलासिता नहीं बल्कि जरूरत
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 21 अगस्त 2025,  09:34 PM IST
  • 278
कर्नाटक हाईकोर्ट की फटकार – बाइक टैक्सियों पर रोक गैरकानूनी, यह विलासिता नहीं बल्कि जरूरत

बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बाइक टैक्सियों के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध को गैरकानूनी करार देते हुए कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा कि बाइक टैक्सियाँ कोई विलासिता नहीं, बल्कि शहरी जरूरत हैं।

मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा—

“बाइक टैक्सियाँ सस्ते और सुलभ यातायात का उपयुक्त माध्यम हैं। यह अंतिम-मील कनेक्टिविटी और किफायती यात्रा के लिए जरूरी हैं। इन्हें रोकना उचित नहीं है।”

13 राज्यों में अनुमति, सिर्फ कर्नाटक में बैन क्यों?

हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार से सवाल किया कि जब भारत के 13 राज्यों ने बाइक टैक्सियों को शहरी गतिशीलता का कानूनी और महत्वपूर्ण हिस्सा माना है, तो फिर सिर्फ कर्नाटक में ही रोक क्यों?

सरकार का तर्क खारिज

राज्य सरकार ने प्रतिबंध को सही ठहराने के लिए मोटर वाहन अधिनियम का हवाला दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा—

“नियमों का अभाव इतने व्यापक प्रतिबंध का आधार नहीं हो सकता। यह कदम लोगों को अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत उनके आजीविका के अधिकार से वंचित करता है।”


बाइक टैक्सियों पर बैन से हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे और आम यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कोर्ट के इस फैसले से अब उम्मीद है कि कर्नाटक में फिर से बाइक टैक्सियों का संचालन शुरू हो सकेगा।

?️ रिपोर्ट: ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज टीम
बेंगलुरु

RO. NO 13404/ 41

RO. NO 13404/ 41

Add Comment


Add Comment

RO. NO 13404/ 41
74809102025230106banner_1.jpg
RO. NO 13404/ 41
98404082025022451whatsappimage2025-08-04at07.53.55_42b36cfa.jpg
RO. NO 13404/ 41
74809102025230106banner_1.jpg
RO. NO 13404/ 41
98404082025022451whatsappimage2025-08-04at07.53.55_42b36cfa.jpg





Get Newspresso, our morning newsletter