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मृत मजदूरों की विधवाओं को हर साल ₹12,000 की आर्थिक मदद
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 27 अगस्त 2025,  06:30 PM IST
  • 351
विधवा महिलाओं को हर साल ₹12,000 मदद छह-छह महीने में ₹6,000 बैंक खाते में ट्रांसफर मृत मजदूर की पत्नी ही ले सकेगी लाभ आवेदन के 30 दिन में जारी होगी राशि जून और दिसंबर में मिलेगा भुगतान श्रम कल्याण मंडल में पंजीयन अनिवार्य ऑनलाइन फॉर्म: shramkalyanmandal.mp.gov.in

भोपाल। आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर परिवारों की विधवा महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने कल्याणी सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य मजदूर की मृत्यु के बाद परिवार को सहारा देना और विधवा महिलाओं को जीवनयापन के लिए सहायता प्रदान करना है।

क्या मिलेगा लाभ?

  • हर छह महीने में ₹6,000 यानी सालाना ₹12,000 की आर्थिक मदद।

  • राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।

  • सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक विधवा जीवित है और पुनर्विवाह नहीं करती।

योजना की खास बातें

  • हर जून और दिसंबर में भुगतान।

  • सहायता पाने के लिए कोई शुल्क नहीं।

  • सही आवेदन मिलने के 30 दिनों में राशि जारी।

कब और कैसे मिलेगा लाभ?

  • मजदूर की मृत्यु के एक साल के भीतर आवेदन करना जरूरी।

  • हर साल हलफनामा देना होगा कि विधवा जीवित है और पुनर्विवाह नहीं हुआ।

पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी हो।

  • मृत मजदूर की विधवा पत्नी हो।

  • मजदूर किसी औद्योगिक संस्थान में कम से कम 1 वर्ष से कार्यरत हो।

  • मजदूर श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत हो।

  • विधवा को किसी अन्य सरकारी योजना से समान सहायता न मिल रही हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • आधार कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र (MP का)

  • मृत मजदूर का मृत्यु प्रमाण पत्र

  • बैंक पासबुक

  • पुनर्विवाह न होने का शपथ पत्र

  • संस्थान का प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

  • नजदीकी लोक सेवा केंद्र या श्रम कल्याण केंद्र में जाकर आवेदन करें।

  • फॉर्म वेबसाइट shramkalyanmandal.mp.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य है।

  • आवेदन जमा करने के बाद रसीद मिलेगी और SMS से स्टेटस की जानकारी दी जाएगी।

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