बीरेश ठाकुर की याचिका सुनवाई योग्य - हाईकोर्ट
रायपुर । बिलासपुर हाईकोर्ट ने कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग की ओर से दायर उस अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को प्रथम दृष्टया निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में हुई कथित अनियमितताओं के पर्याप्त तथ्य पेश किए हैं इसलिए मामला मेरिट पर सुनवाई योग्य है।
कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग के ख़िलाफ बीरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को चुनावी याचिका दायर कर 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम रद्द करने, कई बूथों की पुन: मतगणना और 15 मतदान केंद्रों पर पुन: मतदान की मांग की थी। याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी व छेड़छाड़, वोटिंग डेटा के प्रसारण में देरी और वोटों की गिनती में गंभीर अनियमितताएं बताई गई हैं और कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान और गिनती की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने गोंडरदेही, डोंडी लोहारा और कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर वोटों के अंतर और डेटा ट्रांसमिशन में हेरफेर की आशंका जताई है।
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