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'संजय कपूर की बहन पक्षकार नहीं', प्रिया की इस अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकारा
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 15 सितम्बर 2025,  11:17 PM IST
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'संजय कपूर की बहन पक्षकार नहीं', प्रिया की इस अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकारा

अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों की ओर से अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगने के बाद से रोजाना नया मोड़ आ रहा है। संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर ने अब दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसमें अपनी ननद मंदिरा कपूर का नाम अदालत के आदेश से हटाने का अनुरोध किया गया है। खास बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर की इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रिया कपूर और उनके नाबालिग बेटे की ओर से अर्जी दाखिल कर अदालत के 10 सितंबर के आदेश से मंदिरा कपूर का नाम हटाने का अनुरोध किया है। प्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा कि मंदिरा कपूर का नाम कार्यवाही में शामिल करना उनका इस मामले में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने का प्रयास था। अर्जी में दावा किया गया कि मंदिरा कापूर वर्तमान कार्यवाही की पक्षकार नहीं है। ऐसे में उनका नाम अदालत के आदेश से हटाया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है।

प्रिया कपूर को दिया था ये निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रिया कपूर को अदालत ने 12 जून तक संजय कपूर की सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। उधर, करिश्मा कपूर के बच्चों का दावा है कि उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर ने वसीयत के बारे में झूठ बोला है। पहले बताया था कि तमाम संपत्ति ट्रस्ट के नाम है, लेकिन बाद में वसीयत हड़पने के लिए झूठी वसीयत पेश कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी से संजय कपूर की वसीयत से संबंधित ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया था।

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