• +91 99935 90905
  • amulybharat.in@gmail.com
देश विदेश और भी
सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर तोड़े नियम, मैनुअल सीवर क्लीनिंग के लिए PWD पर 5 लाख का जुर्माना
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 18 सितम्बर 2025,  08:54 PM IST
  • 117
सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर तोड़े नियम, मैनुअल सीवर क्लीनिंग के लिए PWD पर 5 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही गेट-F पर जल निकासी की सफाई के लिए मैनुअल सीवर क्लीनर्स को लगाया गया था। यह मैनुअल सीवर सफाई पर रोक लगाने वाले सर्वोच्च कोर्ट के फैसले का उल्लंघन था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने न केवल बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों को सीवर की सफाई के लिए लगाया, बल्कि एक नाबालिग को भी इस काम में शामिल किया। बता दें कि 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों से काम कराना बाल श्रम अधिनियम के तहत एक अपराध है।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अगर दोबारा नियमों का उल्लंघन किया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना राशि एक महीने के अंदर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पास जमा करानी होगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में अपने गेट के पास ही मैनुअल तरीके से सीवर सफाई का काम किए जाने पर संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगा था।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान पीडब्ल्यूडी की तरफ से दिया गया जवाब भी देखा गया।

RO. NO 13404/ 41

RO. NO 13404/ 41

Add Comment


Add Comment

RO. NO 13404/ 41
74809102025230106banner_1.jpg
RO. NO 13404/ 41
98404082025022451whatsappimage2025-08-04at07.53.55_42b36cfa.jpg
RO. NO 13404/ 41
74809102025230106banner_1.jpg
RO. NO 13404/ 41
98404082025022451whatsappimage2025-08-04at07.53.55_42b36cfa.jpg





ताज़ा समाचार और भी
Get Newspresso, our morning newsletter