भोपाल। इस दिवाली मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफ़ा देने का ऐलान किया है। करीब 60 साल पुराने सिविल सेवा आचरण नियम (1965) में बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी महंगे गिफ्ट ले सकेंगे और इसके लिए सरकार को सूचना भी नहीं देनी होगी।
संशोधित नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अब अपनी वेतन के बराबर गिफ्ट ले सकते हैं। इसके लिए तीन विकल्प दिए गए हैं:
यह सुविधा एक बार मंजूरी के साथ लागू होगी। पहले उपहार लेने पर कर्मचारियों को एक महीने के भीतर सरकार को सूचना देनी होती थी।
अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने मासिक वेतन के बराबर महंगा सामान खरीदेगा, तो उसे सरकार को सूचना देने की जरूरत नहीं होगी। पुराने नियम में हर बड़ी खरीद पर रिपोर्ट करना अनिवार्य था।
सरकार ने छुट्टी लेने के नियमों को भी सरल कर दिया है। अब कर्मचारी आकस्मिक या मेडिकल अवकाश लेने के लिए सिर्फ मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए अनुमति ले सकते हैं। हालांकि अर्जित और ऐच्छिक अवकाश के लिए पहले की तरह मंजूरी लेनी होगी।
अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रील या वीडियो बनाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं, कर्मचारियों को अब हाउसिंग सोसाइटी में पदाधिकारी बनने के लिए भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
नए नियमों में यह भी प्रावधान है कि कर्मचारी को अब अपने परिवार के किसी सदस्य के प्राइवेट नौकरी करने की जानकारी सरकार को नहीं देनी होगी।
सरकार की कोशिश है कि इन संशोधनों को दिवाली से पहले ही कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए। इसके बाद 1965 के पुराने नियमों की जगह 2025 के संशोधित आचरण नियम लागू होंगे।
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