बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार, 13 अक्टूबर को लालू यादव और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा। आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अब इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। इस मामले में सीबीआई ने 2017 में केस दर्ज किया था।
लालू यादव के अलावा उनके बेटे तेजस्वी यादव और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत कुल 14 लोग इस मामले में आरोपी हैं। सोमवार सुबह ये सभी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे थे।
इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में फैसला टाल दिया है। अब 10 नवंबर को जमीन के बदले जमीन के मामले में सुनवाई होगी।
IRCTC मामले में आरोप तय
आईआरसीटीसी होटल घोटाले के मामले में कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अब इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420 और 120 (बी) के तहत आरोप तय किए हैं। इन सभी आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है।
इस मामले में लालू यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत अन्य सभी सहायक आरोपी हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे।
क्या है यह घोटाला?
दरअसल, यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सीबीआई ने साल 2017 में एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव के ठेकों में कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया गया।
सीबीआई का आरोप है कि ये ठेके विजय और विनय कोचर की फर्म सुजाता होटल्स को दिए गए थे, जिसके बदले लालू से जुड़ी एक बेनामी कंपनी के जरिए तीन एकड़ कीमती जमीन ली गई थी। इस मामले में सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(2) R/W 13(1)(डी) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इस घोटाले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 14 लोग आरोपी हैं।
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