• +91 99935 90905
  • amulybharat.in@gmail.com
छत्तीसगढ और भी
मनी लॉन्ड्रिंग केस...चैतन्य की जमानत याचिका खारिज:हाईकोर्ट बोला- हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं, गिरफ्तारी-जांच को असंवैधानिक बताते हुए लगाई थी याचिका
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 19 अक्टूबर 2025,  01:58 PM IST
  • 3432
मनी लॉन्ड्रिंग केस...चैतन्य की जमानत याचिका खारिज:हाईकोर्ट बोला- हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं, गिरफ्तारी-जांच को असंवैधानिक बताते हुए लगाई थी याचिका

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है। शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई हुई।

दरअसल, चैतन्य बघेल ने ईडी की ओर से की गई जांच, गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है।

कोर्ट ने कहा कि, जांच और गिरफ्तारी पर हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है। कोर्ट ने माना कि ईडी की कार्रवाई कानून के तहत की गई है। इसलिए इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में ईडी की ओर से एडवोकेट सौरभ पांडेय ने पैरवी की।


Add Comment


Add Comment






ताज़ा समाचार और भी
Get Newspresso, our morning newsletter