कबीरधाम। जिले में देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ कबीरधाम पुलिस ने इस साल की पहली बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की सख्त कार्यवाही के बाद माननीय न्यायालय ने डीजे सिस्टम राजसात करने और वाहन स्वामी पर 1000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के सभी डीजे संचालकों की बैठक लेकर पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी आयोजन में देर रात या अत्यधिक ध्वनि में डीजे नहीं बजाया जाएगा तथा न्यायालय के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। इसके बावजूद कुछ संचालकों द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाकर आमजन को असुविधा और शांति भंग की जा रही थी। इसी क्रम में 18 अक्टूबर 2025 की रात्रि में गंगानगर डी.जे. बंगला के पास पिकअप वाहन में डीजे साउंड सिस्टम लगाकर रात 11:30 बजे के बाद तेज ध्वनि में फिल्मी गाने बजाए जा रहे थे। सूचना पर थाना कवर्धा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन चालक गुलशन सिंह राजपूत (उम्र 21 वर्ष, निवासी अमलीडिह) के विरुद्ध धारा 3, 5, 15 छ.ग. कोलाहल अधिनियम 2000 के तहत इस्तगासा पंजीबद्ध कर 8 स्पीकर सहित डीजे साउंड सिस्टम और वाहन जप्त किया। जब्त किए गए उपकरणों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां 24 अक्टूबर को न्यायालय ने डीजे सिस्टम को राजसात करने और वाहन स्वामी पर ?1000 का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में ध्वनि प्रदूषण, सार्वजनिक असुविधा और न्यायालयीय निर्देशों के उल्लंघन के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया गया है, और आगे यदि किसी ने देर रात तेज ध्वनि में डीजे बजाया तो उसके विरुद्ध भी इसी प्रकार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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