• +91 99935 90905
  • amulybharat.in@gmail.com
राजनीती और भी
आंध्र प्रदेश मंदिर हादसा: सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आयोजकों को ठहराया दोषी, भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 2 नवम्बर 2025,  08:54 PM IST
  • 124
आंध्र प्रदेश मंदिर हादसा: सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आयोजकों को ठहराया दोषी, भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में शनिवार को कार्तिक एकादशी के अवसर पर बड़ा हादसा हो गया। काशीबुग्गा इलाके में स्थित निजी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई श्रद्धालु घायल हो गए।

हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह पूजा के दौरान अचानक भीड़ बढ़ने लगी, जिससे निकलने के रास्ते पर अफरातफरी का माहौल बन गया। कई लोग गिर पड़े और भगदड़ में कुचल गए।

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर जताया दुख

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि यह मंदिर निजी स्वामित्व में था और आयोजकों ने प्रशासन को कार्यक्रम की सूचना नहीं दी थी। उन्होंने कहा, ''अगर आयोजकों ने पहले से पुलिस या प्रशासन को सूचित किया होता, तो सुरक्षा के उचित इंतजाम किए जा सकते थे और यह त्रासदी नहीं होती।''

सीएम ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों को तत्काल राहत और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने जनसेना कार्यकर्ताओं और विधायकों को मौके पर पहुंचने और पीड़ित परिवारों की मदद करने का निर्देश दिया है। वहीं, मंत्री नारा लोकेश ने ट्वीट कर कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, सरकार सभी घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित कर रही है।

मुआवजे का ऐलान

राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए और शवों को उनके गांवों तक पहुंचाने के लिए विशेष एंबुलेंस की व्यवस्था की।

सोशल मीडिया पर आए वीडियो में मंदिर परिसर में अफरातफरी का दृश्य दिखा, जहां कई श्रद्धालु बेहोश पड़े नजर आए। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भविष्य में सख्त दिशा-निर्देश जारी करने की बात कही है।

RO. NO 13404/ 37
RO. NO 13404/ 37
RO. NO 13404/ 37
RO. NO 13404/ 37
RO. NO 13404/ 37
RO. NO 13404/ 37
RO. NO 13404/ 37
RO. NO 13404/ 37
RO. NO 13404/ 37

RO. NO 13404/ 37

Add Comment


Add Comment

629151020250338041002855468.jpg
RO. NO 13404/ 37
74809102025230106banner_1.jpg
RO. NO 13404/ 37
98404082025022451whatsappimage2025-08-04at07.53.55_42b36cfa.jpg
RO. NO 13404/ 37
74809102025230106banner_1.jpg
RO. NO 13404/ 37
98404082025022451whatsappimage2025-08-04at07.53.55_42b36cfa.jpg





Get Newspresso, our morning newsletter