दुर्ग। ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज। नगर पालिक निगम दुर्ग ने अनुकम्पा नियुक्ति में गंभीर अनियमितताओं को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए दो कर्मचारियों — श्रीमती प्रीति उज्जैनवार (सहायक राजस्व निरीक्षक) तथा श्रीमती नम्रता रक्सेल (भृत्य) — को सेवा से हटाने की दीर्घ दंडात्मक कार्रवाई की है। दोनों नियुक्तियाँ प्रथम दृष्टया शासन के अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी नियमों के विपरीत पाई गई थीं।
■ शिकायत के बाद खुली अनियमितता
लोक आयोग में दर्ज विविध जांच प्रकरण क्रमांक 24/2020 में इन नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए शिकायत की गई थी। आयोग से प्राप्त निर्देशों के आधार पर निगम प्रशासन ने दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, परंतु दोनों द्वारा प्रस्तुत जवाब असमाधानकारक पाया गया।
इसके बाद 23 जुलाई 2025 को दोनों को निलंबित करते हुए विभागीय जांच प्रारंभ की गई।
■ जांच में नियम विरुद्ध नियुक्ति साबित
विभागीय जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेज़, नस्ती, गवाहों के बयान एवं प्रतिपरीक्षण के बाद स्पष्ट किया गया कि —
अनुकम्पा नियुक्ति के लिए शासन के 2013 के एकजाई निर्देश तथा 29 अगस्त 2016 के परिपत्र की कंडिका 6 (अ) का खुला उल्लंघन हुआ।
कंडिका 6 (अ) के अनुसार —
“दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार में यदि एक सदस्य पहले से ही शासकीय सेवा में है, तो किसी अन्य सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा।”
दोनों मामलों में परिवार का सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में पाया गया, इसलिए नियुक्तियाँ नियम विरुद्ध घोषित की गईं।
■ आरोपियों को अंतिम अवसर भी दिया गया
निगम द्वारा दोनों कर्मचारियों को 4 नवंबर 2025 को अंतिम अवसर दिया गया, परंतु उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब (12 व 13 नवंबर 2025) शासन के नियमों के विपरीत पाए गए।




■ निगम आयुक्त ने लगाई दीर्घ दंडात्मक कार्रवाई
छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (8) के तहत दोनों कर्मचारियों पर सेवा से हटाने की कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई। दोनों आदेश 17 नवंबर 2025 से तत्काल प्रभावशील हुए।
■ निगम प्रशासन का सख्त संदेश
इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि दुर्ग नगर निगम नियमों के विरुद्ध नौकरी पाने वालों पर अब किसी भी स्तर पर रियायत नहीं देगा।
निगम प्रशासन का संदेश साफ है —
“किसी भी प्रकार की अनियमित, फर्जी या गलत तरीके से प्राप्त नियुक्ति पर आज नहीं तो कल कार्रवाई निश्चित है। जो भी ऐसे तरीके से नौकरी पर पहुँचे हैं, वे जांच की जद में आए बिना नहीं बचेंगे।”
दुर्ग नगर निगम ने कहा है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों की गहन जांच की जाएगी और नियम विरुद्ध पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, कार्यालय शाप न. 2 संतोषी मंदिर परिसर,गया नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
+91 99935 90905
amulybharat.in@gmail.com
बैंक का नाम : IDBI BANK
खाता नं. : 525104000006026
IFS CODE: IBKL0000525
Address : Dani building, Polsaipara, station road, Durg, C.G. - 49001
Copyright © Amuly Bharat News ©2023-24. All rights reserved | Designed by Global Infotech
Add Comment