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संपत्ति संबंधी राज्य शासन की जनहितैषी पहल
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 11 दिसम्बर 2025,  08:30 PM IST
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संपत्ति संबंधी राज्य शासन की जनहितैषी पहल

संपत्ति संबंधी राज्य शासन की जनहितैषी पहल

ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण सुधार

दुर्ग/ महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी गाइडलाइन दरों को निर्धारण नियम 2000 के प्रावधानों के तहत उप जिला/जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित गाइडलाइन दर वर्ष 2025-26 को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छ.ग. रायपुर द्वारा अनुमोदित किया जाकर 20 नवंबर 2025 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। नवीन गाइडलाइन वर्ष 2025-26 में विगत 7-8 वर्ष पूर्व की प्रचलित गाइडलाइन की उपबंधों, कंडिकाओं एवं दरों में विसंगतियों को ठीक करने की प्रक्रिया अंतर्गत विभिन्न जनहितैषी सुधार किए गए हैं।
 
   जिला पंजीयक सुश्री प्रियंका श्रीरंगे से मिली जानकारी अनुसार राज्य शासन द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त प्रकार के उपयोग की भूमियों में वर्गमीटर दर को समाप्त कर दिया गया है, जिससे स्टॉम्प एवं रजिस्ट्री शुल्क में आमजनों को फायदा होगा। अब सभी प्रकार की भूमि अर्थात् कृषि, गैर कृषि, व्यावसायिक, परिवर्तित समस्त प्रकार के उपयोग की भूमियों के लिए भूमि का मूल्यांकन/बाजार मूल्य का परिकलन भूमि के स्वरूप अनुसार मुख्यमार्ग एवं मुख्यमार्ग के अंदर हेक्टेयर दर से किया जाएगा। पूर्व प्रचलित गाइडलाइन 2019-20 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर तक के छोटे कृषि एवं गैर कृषि भूमि का मूल्यांकन वर्गमीटर दर से होता था, जिससे बाजार मूल्य अधिक परिकलित होता था और अधिक स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क प्रभार्य होता था। किन्तु नवीन गाइडलाइन वर्ष 2025 के प्रावधानों के तहत् बाजार मूल्य परिकलन में कमी आने से आमजनों को स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्क कम चुकाना पड़ेगा, जिससे यह गाइडलाइन आमजनों के हितार्थ स्पष्ट होती है।

 नवीन गाइडलाइन लागू होने के पश्चात् दुर्ग पंजीयन कार्यालय के अंतर्गत पंजीबद्ध दस्तावेजों के उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि आमजनों को बचत हुई है। ग्राम नगपुरा, तहसील दुर्ग में 0.04 हेक्टेयर असिंचित भूमि के सौदे में पूर्व गाइडलाइन की तुलना में वर्तमान लागू गाइडलाइन 2025-26 अनुसार बाजार मूल्य में 4,25,977 रूपए की कमी आई है। जिससे संबंधित पक्षकारों को स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में लगभग 40,383 रूपए (महिला क्रेता होने पर) का फायदा हुआ है।

 इसी प्रकार, ग्राम मोहलई में भी छोटे भूखंडों के पंजीयन में बाजार मूल्य और शुल्क में उल्लेखनीय कमी आई है, जैसे कि 0.0290 हेक्टेयर भूमि के सौदे में 39,780 रूपए (महिला क्रेता होने पर) और 0.01 हेक्टेयर परिवर्तित भूमि के सौदे में लगभग 14,250 रूपए की बचत हुई है। इससे स्पष्ट है कि नवीन गाइडलाइन आमजनों के हितार्थ एवं जनहितैषी है। जिला पंजीयक, जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा आमजनों से अपील की गई है कि वे नवीन गाइडलाइन वर्ष 2025-26 के दरों के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाहों से भ्रमित न होवे। पंजीयन संबंधी जानकारी के लिए अपने क्षेत्रों के निकटतम पंजीयन कार्यालय में संपर्क कर वास्तविक तथ्यों एवं बाजार मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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