• +91 99935 90905
  • amulybharat.in@gmail.com
दुर्ग - भिलाई और भी
वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को आयोजित - सौहार्दपूर्ण समझौते से होगा विवादों का समाधान
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 12 दिसम्बर 2025,  06:14 PM IST
  • 391
वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को आयोजित - सौहार्दपूर्ण समझौते से होगा विवादों का समाधान

दुर्ग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज जिले में किया जा रहा है। लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालयों में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से मिनटों में समाधान कराया जाता है। न कोई पक्ष हारता है और न कोई जीतता है—बल्कि दोनों पक्षों की समान रूप से जीत होती है।
-जागरूकता के लिए व्यापक अभियान
राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।
-शिविरों एवं डोर-टू-डोर कैंपेनिंग

पाम्पलेट वितरण
प्राधिकरण के YouTube चैनल, Facebook पेज एवं Instagram पेज के माध्यम से जागरूकता
निःशुल्क विधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु नागरिक इन प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं।
-निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर
लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने जिला अस्पताल के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर की व्यवस्था की है।
इसके अतिरिक्त जरूरतमंदों की सहायता हेतु रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया है, जिसमें नागरिक हिस्सा लेकर रक्तदान सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं।
नागरिकों से अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं ताकि लोक अदालत के उद्देश्य—कम खर्च, कम समय में न्याय—की पूर्ति हो सके।
इन मामलों का होगा निराकरण
लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों का समाधान किया जाएगा—
राजीनामा योग्य आपराधिक मामले
दीवानी प्रकरण
चेक बाउंस के मामले
धन वसूली
मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण
ट्रैफिक चालान
साथ ही प्री-लिटिगेशन मामलों का निराकरण भी किया जाएगा, जिनमें बैंक वसूली, विद्युत बिल बकाया, जल कर, संपत्ति कर तथा टेलीफोन बिल के प्रकरण शामिल हैं।
जिले में चार स्थानों पर खंडपीठ गठित
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए खंडपीठों का गठन निम्न स्थानों पर किया गया है—
जिला न्यायालय, दुर्ग
व्यवहार न्यायालय, पाटन
व्यवहार न्यायालय, भिलाई-3
व्यवहार न्यायालय, धमधा


Add Comment


Add Comment






ताज़ा समाचार और भी
Get Newspresso, our morning newsletter