दुर्ग। धान उपार्जन जैसे अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने पर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी युगांत बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन तथा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 की धारा 10 के तहत की गई है।
निलंबन अवधि में युगांत बघेल का मुख्यालय उप संचालक कृषि कार्यालय, दुर्ग नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर 2025 को धान उपार्जन केंद्र खिलौराकला में अवैध धान खरीदी की शिकायत मिलने पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमधा द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि धान उपार्जन केंद्र खिलौराकला में ऑनलाईन रिकॉर्ड अनुसार कुल 10,153.20 क्विंटल धान की खरीदी दर्शाई गई थी।
भौतिक सत्यापन में मोटा धान 2549.20 क्विंटल (6373 कट्टा), पतला धान 408 क्विंटल (1020 कट्टा) तथा सरना धान 7308.80 क्विंटल (18272 कट्टा) पाया गया। ऑनलाईन खरीदी मॉड्यूल से तुलना करने पर भौतिक रूप से मोटा धान 72.40 क्विंटल (181 कट्टा) एवं सरना धान 40.40 क्विंटल (101 कट्टा), कुल 112.80 क्विंटल (282 कट्टा) अतिरिक्त पाया गया।
उक्त भौतिक सत्यापन पत्रक पर युगांत बघेल, नोडल अधिकारी धान उपार्जन केंद्र खिलौराकला, के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं। इसके बावजूद 13 दिसंबर 2025 को उनके द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक का मिलान सही होना प्रमाणित किया गया था, जबकि आगामी क्रय दिवस में 282 अतिरिक्त कट्टा धान पाया गया।
प्रकरण में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त अतिरिक्त धान को अन्य किसानों के रिक्त रकबे में क्रय किए जाने की मंशा से उपार्जन केंद्र में रखा गया था। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई है।
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