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विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलेगा : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 6 जनवरी 2026,  04:01 PM IST
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विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलेगा : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

दुर्ग। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जो देश के गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम करेगा। वे आज जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने अपने पहले संसदीय भाषण में ही सरकार को गरीबों के नाम समर्पित करने की बात कही थी, उसी सोच के अनुरूप बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खातों जैसी योजनाएं लागू की गईं।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा का उन्नत, अधिक प्रभावी और पारदर्शी स्वरूप है। जहां मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जिससे मजदूरों की आय में स्वाभाविक वृद्धि होगी।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि भुगतान में देरी होती है तो मजदूर को अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज के रूप में माना जाएगा। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी की पुरानी समस्या समाप्त होगी।
कृषि कार्यों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा कि बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य स्थगित किए जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर मिल सकें और खेती प्रभावित न हो। इससे ग्रामीण पलायन रुकेगा और कृषि उत्पादन को मजबूती मिलेगी।
श्री शर्मा ने कहा कि मनरेगा में सामने आने वाली फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और अन्य धांधलियों पर यह अधिनियम स्वतः रोक लगाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को ही सीधा लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों—जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस किया जाएगा। जल संरक्षण, नदी-नालों के सुधार, कटाव रोकने और सिंचाई संरचनाओं के विकास जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास को भी इस अधिनियम से नई मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्थायी आय के नए अवसर सृजित होंगे तथा पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को भी इससे बल मिलेगा। यह अधिनियम गांवों में टिकाऊ विकास, स्थायी रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा।
प्रेस वार्ता में ये रहे उपस्थित...
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, भिलाई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त ललित चंद्राकर, डोमन लाल कौर्सेवाडा, भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा, महापौर अलका बाघमार, भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक शिव चंद्राकर, जिला महामंत्री दिलीप साहू, विनोद अरोरा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन एवं जिला मीडिया प्रभारी राजा महोबिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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