अवैध क्रशर संचालन के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध
दुर्ग। जिला कार्यालय में आयोजित होने वाले ’कलेक्टर जनदर्शन’ कार्यक्रम अब आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। इसी कड़ी में, दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह की संवेदनशीलता के चलते ग्राम पंचायत पतोरा और मुड़पार में अवैध रूप से संचालित क्रशरों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। विगत सोमवार को आयोजित जनदर्शन में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पतोरा में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे अवैध क्रशरों की शिकायत की थी। ग्रामीणों का आरोप था कि इन क्रशरों के संचालन से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि निर्धारित मानकों की भी अनदेखी की जा रही है। जनदर्शन में प्राप्त आवेदन को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने तत्काल खनिज विभाग को जाँच और कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध उत्खनन और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर के आदेश के परिपालन में खनिज विभाग की टीम ने पतोरा और नजदीकी ग्राम मुड़पार का औचक निरीक्षण किया। जाँच के दौरान पाया गया कि क्रशर संचालक पर्यावरण मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग ने छत्तीसगढ़ खनिज परिवहन भंडारण नियम 2009 एवं एमएम (डीआर) एक्ट 1987 की धारा 21 (5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। प्रशासन की इस तत्परता से ग्रामीणों में संतोष का माहौल है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अवैध उत्खनन और अवैध क्रशर संचालन के विरुद्ध इस तरह का अभियान निरंतर जारी रहेगा।
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