दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई को स्थगित कर दिया है। शनिवार को होने वाली इस महत्वपूर्ण सुनवाई को टालते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 7 फरवरी तय की है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से पेश वकीलों ने कोर्ट में मजबूत तर्क रखे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और इनके पीछे कोई पक्का सबूत नहीं है। वकीलों का दावा है कि सीबीआई ने यह कभी साबित नहीं किया कि केजरीवाल ने किसी 'साउथ लॉबी' से पैसे मांगे या कोई गैरकानूनी फायदा लिया।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई और शराब नीति को ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश की। वकीलों ने चार्जशीट पर भी सवाल उठाए और कहा कि यह पुरानी चार्जशीट की कॉपी-पेस्ट है, जिसमें कोई नया या ठोस सबूत नहीं जोड़ा गया। इसलिए उन्होंने मांग की कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय नहीं किए जाने चाहिए।
क्या है पूरा मामला?
यह दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला साल 2022 से चल रहा है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। आरोप है कि 2021-22 की नई शराब नीति में अनियमितताएं की गईं, जिससे कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा और बदले में रिश्वत या राजनीतिक फंडिंग हुई। इस केस में कई बड़े नाम शामिल हैं और कुछ लोग पहले से जेल में हैं।अरविंद केजरीवाल इस मामले में जमानत पर बाहर हैं और वे नियमित रूप से कोर्ट में पेश हो रहे हैं। यह मामला काफी चर्चा में है।
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय करने पर दोनों पक्षों (सीबीआई और बचाव पक्ष) की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। कोर्ट अब इस पर कभी भी फैसला सुना सकता है। हालांकि, केजरीवाल के मामले में सुनवाई अभी लंबित है और आगे की कार्यवाही अगली तारीख पर होगी।
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