दुर्ग। थाना पदमनाभपुर पुलिस ने सूदखोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सूदखोर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा मात्र 1 लाख 60 हजार रुपये के बदले 22 लाख रुपये की अवैध मांग की जा रही थी।
श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में जिले में लगातार सूदखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 27 जनवरी 2026 को थाना पदमनाभपुर में प्रार्थी द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
प्रार्थी ने बताया कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसने आरोपी हरीश पारख से ₹1,60,000 उधार लिए थे। आरोपी द्वारा 10 प्रतिशत ब्याज वसूला जाता था तथा समय पर राशि नहीं देने पर रकम दोगुनी कर दी जाती थी। प्रार्थी द्वारा अब तक ₹3,20,000 (मूलधन व ब्याज सहित) चुका दिए जाने के बावजूद आरोपी ने अवैध रूप से भारतीय स्टेट बैंक के 11 खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवाकर ₹22 लाख की मांग शुरू कर दी।
धमकी और अवैध वसूली से परेशान होकर प्रार्थी ने थाना पदमनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर अपराध क्रमांक 89/2026 धारा 296, 351(2), 308(2) बीएनएस एवं 4 कर्जा अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी हरीश पारख को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार करते हुए प्रार्थी से 11 खाली चेक पर हस्ताक्षर कराकर इकरारनामा बनवाने की बात कबूल की। इसके बाद दिनांक 29 जनवरी 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया।
जप्त सामग्री :
11 चेकबुक
इकरारनामा
साहूकारी लाइसेंस
गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
आरोपी का विवरण :
नाम – हरीश पारख
पिता – स्व. मोहनलाल पारख
उम्र – 60 वर्ष
पता – HIG-1/79, न्यू बोरसी, दुर्ग
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सूदखोरी जैसी अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कड़ी कार्रवाई की जा सके।
ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, कार्यालय शाप न. 2 संतोषी मंदिर परिसर,गया नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
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