- छत्तीसगढ़ में शराब महंगी: संशोधित आबकारी ड्यूटी लागू, 1 अप्रैल 2026 से बढ़ेंगी देसी-विदेशी और बीयर की कीमतें देखे नई कीमत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों को जल्द ही ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इसके तहत देसी शराब, विदेशी शराब और बीयर सभी के दाम बढ़ जाएंगे।
जारी अधिसूचना के अनुसार अब विदेशी शराब पर आबकारी ड्यूटी रिटेल सेल प्राइस (RSP) यानी बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय की गई है। इसका सीधा मतलब है कि जितनी महंगी शराब की ब्रांड होगी, उस पर उतना ही अधिक टैक्स देना होगा। वहीं देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी टैक्स में बढ़ोतरी की गई है।
नई आबकारी नीति 2026–27 के तहत एक और अहम बदलाव किया गया है। अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक बोतलों में बेची जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे परिवहन आसान होगा और लागत में कमी आएगी। हालांकि, बढ़े हुए टैक्स के चलते इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को कीमतों के स्तर पर मिलता नजर नहीं आ रहा है।
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