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छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के बोर्ड की शक्तियाँ श्री शशिकांत द्विवेदी को सौंपी गईं
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 4 फरवरी 2026,  10:58 AM IST
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छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के बोर्ड की शक्तियाँ श्री शशिकांत द्विवेदी को सौंपी गईं

नवा रायपुर। ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए श्री शशिकांत द्विवेदी को प्राधिकृत किया गया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अधिनियम की धारा 49(8) तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के अंतर्गत गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 03 फरवरी 2026 में उक्त अनुशंसा की गई थी। समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया।

आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग अब श्री शशिकांत द्विवेदी द्वारा किया जाएगा। यह आदेश दिनांक 03 फरवरी 2026 को पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ श्री कुलदीप शर्मा के हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

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