नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक सुश्री कल्पना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की प्राथमिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

जांच में वित्तीय लेन-देन, दिए गए कथनों तथा व्हाट्सएप चैट से जुड़े तथ्यों में विरोधाभास पाए जाने की बात सामने आई है। साथ ही कर्तव्य के दौरान अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने, पद का दुरुपयोग करने एवं अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के आरोप प्रतिवेदित किए गए हैं। शासन के अनुसार यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत है।
इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत सुश्री कल्पना वर्मा को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर निर्धारित किया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अवर सचिव पूरन लाल साहू द्वारा जारी किया गया है।
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