दुर्ग । थाना नेवई क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के लिए जबरन दबाव बनाने, धार्मिक भावनाएं आहत करने और धमकी देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 298, 299 एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3, 4 के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थिया सरोज वर्मा (52 वर्ष), निवासी आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई ने 16 फरवरी 2026 को थाना नेवई में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनका पुत्र होशांग वर्मा उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। विरोध करने पर वह गाली-गलौज करता, घर में तोड़फोड़ करता तथा जान से मारने की धमकी देता था। साथ ही घर में रखी धार्मिक मूर्तियों को हटाकर फेंक दिया गया और पूजा-पाठ में बाधा उत्पन्न की गई।
शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 085/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी होशांग वर्मा को 17 फरवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जप्त सामग्री
पुलिस ने प्रकरण से संबंधित लिखित दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य सामग्री जप्त की है।
सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में थाना नेवई के उपनिरीक्षक सुरेंद्र तारम, आरक्षक शाहबाज खान एवं आरक्षक विजय कुर्रे की विशेष भूमिका रही। पुलिस टीम ने त्वरित और विधिसम्मत कार्रवाई कर 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया।
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