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पंडो जनजाति की जमीन पर अवैध कब्जा: भू-राजस्व संहिता की धारा 170(ख) के तहत मामला दर्ज, 20 मार्च को सुनवाई
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 5 मार्च 2026,  06:12 PM IST
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पंडो जनजाति की जमीन पर अवैध कब्जा: भू-राजस्व संहिता की धारा 170(ख) के तहत मामला दर्ज, 20 मार्च को सुनवाई

अंबिकापुर/सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत माजा के आश्रित ग्राम राजाकोट में विशेष संरक्षित पंडो जनजाति की पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170(ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार बाहरी राज्यों झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से आए कुछ लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंडो जनजाति की जमीन पर कब्जा कर पक्के मकान बना लिए गए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और संभागायुक्त के निर्देश पर कलेक्टर को तत्काल जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए संबंधित एसडीएम द्वारा मामले में नोटिस जारी किया गया है तथा 20 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की गई है। जांच के दौरान यदि कब्जा अवैध पाया जाता है तो जमीन को मूल पंडो परिवारों को वापस दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।

इधर पंडो समाज के लोगों ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से अवैध अतिक्रमण हटाने और उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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