रायपुर। होली के त्योहार के दौरान नाचने को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रायपुर जिले के धरसींवा थाना क्षेत्र के ग्राम सांकरा में युवकों के बीच हुए विवाद में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए रायपुर ग्रामीण पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घटना के कुछ ही घंटों के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए दो चाकू और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सांकरा निवासी प्रार्थी मयंक साहू ने सिलतरा चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 4 मार्च 2026 को होली के अवसर पर दोपहर करीब 2 बजे वह अपने छोटे भाई शिखर साहू, चचेरे भाई दिपांशु साहू, मोहनिश साहू और गिरीराज साहू के साथ बजरंग चौक में होली खेल रहा था।
तीन आरोपी गिरफ्तार इसी दौरान गांव के ही हिम्मत मनहर अपने साथियों लोकेश्वर घृतलहरे, हरीश डहरिया और कोमल मनहर के साथ वहां पहुंचे और सभी एक साथ नाचने लगे। नाचने के दौरान आरोपियों ने मयंक साहू के छोटे भाई शिखर साहू के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इस पर शिखर साहू ने उन्हें आराम से नाचने के लिए कहा, जिससे विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि उस समय मयंक साहू ने बीच-बचाव कर सभी को समझाकर वहां से भेज दिया। लेकिन शाम करीब 5 बजे मयंक साहू के चचेरे भाई मोहनिश साहू ने आकर बताया कि हिम्मत मनहर अपने साथियों के साथ शिखर साहू के साथ मारपीट कर रहा है। यह सुनकर मयंक तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि लोकेश्वर घृतलहरे, हरीश डहरिया, कोमल मनहर और हिम्मत मनहर मिलकर शिखर साहू के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट कर रहे थे।
ग्राम पंचायत नगोई के सचिव निलंबित इसी दौरान हिम्मत मनहर ने अपनी पैंट से चाकू निकालकर शिखर साहू पर वार करने की कोशिश की। बचाव में शिखर साहू ने अपने हाथ से चाकू पकड़ लिया। मयंक साहू जब बीच-बचाव करने लगा तो सभी आरोपी मिलकर जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोप है कि लोकेश्वर घृतलहरे ने जेब से चाकू निकालकर मयंक साहू पर हमला कर दिया और शिखर साहू को कोमल मनहर, हिम्मत मनहर और हरीश डहरिया ने पकड़ लिया। इसके बाद लोकेश्वर घृतलहरे ने हत्या की नीयत से मयंक साहू के दाएं सीने पर चाकू से वार कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मोटरसाइकिल में बैठकर मौके से फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट के आधार पर धरसींवा थाना में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 123/26 के तहत धारा 109(1), 3(5) बीएनएस और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
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