दुर्ग/ राज्य शासन द्वारा 11 मई तक ’’सही दवा-शुद्ध आहार - यही छत्तीसगढ़ का आधार’’ थीम के अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किये जाने हेतु प्रत्येक जिले में कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।
औषधि शाखा द्वारा अभियान के ग्यारहवे दिवस चतुर्थ चरण के द्वितीय दिवस 07 मई को कोटपा एक्ट के अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्र करंजा भिलाई, जेवरा-सिरसा, समोदा में तम्बाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में जनजागरूकता लाते हुए जिन पान ठेलों एवं होटलों में कोटपा एक्ट के उल्लंघन पाए गए ऐसे 32 जगहों पर औषधि निरीक्षकों एवं पुलिस दल द्वारा नियमानुसार चालानी कार्यवाही की गई। कोटपा एक्ट के तहत् इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। इसी तरह खाद्य शाखा द्वारा जिले में संचालित ढ़ाबाओं का रॉयल खालसा ढ़ाबा पुलगांव, ठाकरे ढ़ाबा एवं खन्ना ढ़ाबा अंजोरा, केडएम केडबी स्टेशन रोड दुर्ग एवं श्री सांई इंटरप्राईजेस दुर्ग की जांच/निरीक्षण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् किया गया, जिसमें संचालकों को वेज-नानवेज को अलग-अलग भण्डारण एवं तैयार करने के निर्देश व उचित साफ-सफाई के साथ व्यवसाय संचालित किये जाने एवं साथ ही साथ निर्देशित किया गया कि नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, कार्यालय शाप न. 2 संतोषी मंदिर परिसर,गया नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
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