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छत्तीसगढ और भी
कार्रवाई के पूर्व अब सीबीआई को राज्य सरकार से लेनी होगी अनुमति
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 24 सितम्बर 2024,  09:50 AM IST
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रायपुर । केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बिना सीबीआई के अधिकारी किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं कर सकते हैं। सीबीआई को पहले राज्य सरकार को अनुमति के लिए पत्र लिखना होगा। इसके बाद यदि सरकार अनुमति देगी तब की ब्यूरों के अधिकारी जांच कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। दरअसल, छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की लिमिट तय की है। इसके मुताबिक राज्य के कर्मियों के खिलाफ जांच के लिए अब अनुमति लेना जरूरी होगा। लिखित अनुमति के बिना सीबीआई जांच नहीं कर सकेगी। भारतीय न्याय संहिता के तहत अधिसूचित किया गया है। इसकी अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित की गई है।

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