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उद्यानिकी फसलों में मौसम आधारित फसल बीमा खरीफ 2026-27 लागू, बीमा कराने की अवधि 31 जुलाई तक
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 23 जुलाई 2026,  09:57 AM IST
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उद्यानिकी फसलों में मौसम आधारित फसल बीमा खरीफ 2026-27 लागू, बीमा कराने की अवधि 31 जुलाई तक

दुर्ग/ राज्य शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में फसल बीमा कराने हेतु 31 जुलाई 2026 तक समय सीमा तय किया गया है।

उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियो का प्रकोप, लगातार अवर्षा की स्थिति निर्मित होना ओला वृष्टि आदि से होने वाले नुकसान से बचाने पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा लागू की गई है। खरीफ वर्ष 2026 में दुर्ग जिले अन्तर्गत बीमा कराने वाले कृषकों को अधिसूचित फसल के अनुसार निर्धारित कुल बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो राशि कृषक अंश के रूप में ऋणि एवं अऋणि दोनो प्रकार के कृषको को जमा करने होंगें। अऋणि कृषक फसल लगाने का स्वघोषित प्रमाण पत्र, नक्शा खसरा, आधार कार्ड अपने बैंक पासबुक की छाया प्रति जिसमें आईएफएससी कोड इत्यादि का उल्लेख हो, जमा कर बीमा करा सकते है।

योजना के अंतर्गत ऋणी कृषकों के लिये विकल्प चयन के आधार पर क्रियान्वित होगी। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नही होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नही करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिये स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। इस मामले में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की चूक/त्रुटि होने पर संबंधित बैंक किसानों के स्वीकार्य दावो के भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

मुख्य/मूल कवरेज अंतर्गत फसल टमाटर हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 1,20,000 रूपए, किसान देय प्रीमियम राशि 6,000 रूपए। फसल बैंगन हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 77,000 रूपए, किसान देय प्रीमियम राशि 3850 रूपए। फसल मिर्च हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 68,000 रूपए, किसान देय प्रीमियम राशि 3400 रूपए। फसल अदरक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 1,50,000 रूपए, किसान देय प्रीमियम राशि 7500 रूपए। फसल केला हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 85,000 रूपए, किसान देय प्रीमियम राशि 4,250 रूपए। फसल पपीता हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 87,000 रूपए, किसान देय प्रीमियम राशि 4,350 रूपए। फसल अमरूद हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 45,000 रूपए, किसान देय प्रीमियम राशि 2,250 रूपए निर्धारित है। अतिरिक्त/एड-ऑन-कवरेज अंतर्गत फसल मिर्च हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 22,000 रूपए, किसान देय प्रीमियम राशि 1100 रूपए। फसल केला हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 80,000 रूपए, किसान देय प्रीमियम राशि 4,000 रूपए। फसल पपीता हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 38,000 रूपए, किसान देय प्रीमियम राशि 1900 रूपए निर्धारित है। 

इसके अलावा फसल केला के लिए ओलावृष्टि हेतु दिनांक 1 जनवरी 2027 से 31 मई 2027, चक्रवाती हवाएं हेतु दिनांक 1 मार्च 2027 से 31 मई 2027, फसल पपीता के लिए ओलावृष्टि हेतु दिनांक 1 जनवरी 2027 से 30 अप्रैल 2027, चक्रवाति हवाएं हेतु दिनांक 1 मार्च 2027 से 31 मई 2027, फसल मिर्च के लिए ओलावृष्टि हेतु दिनांक 1 जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 जोखिम अवधि निर्धारित है।  

उद्यानिकी फसलों के बीमा हेतु इच्छुक कृषक च्वाइस सेंटर/ भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधी/ लोक सेवा केन्द्र/ बैंक शाखा/ सहकारी समिति /ऑनलाइन पंजीयन/ विकासखंड में स्थापित विभागीय शासकीय उद्यान रोपणी विकासखंड दुर्ग (श्री रविश कुमार साहू, प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी,मो. नं 9993146452), विकासखंड धमधा (श्री कमलेश सिन्हा, प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, मो. नं 9340113341) एवं वि.ख. पाटन (श्रीमती सुरभि श्रीवास्तव, प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, मो. नं 9011648203) में संपर्क कर सकते है।   


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