• +91 99935 90905
  • amulybharat.in@gmail.com
रायपुर और भी
हाईकोर्ट में मामला लंबित, भूपेन्द्र गोईर के निलंबन से बहाली की अपील/अभ्यावेदन पर फिलहाल रोक, देखे आदेश
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 30 जुलाई 2026,  01:02 PM IST
  • 1785
राज्य शासन का अंतरिम आदेश—माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक अपील एवं अभ्यावेदन आवेदन स्थगित भूपेंद्र गोईर के निलंबन से बहाली के सम्बन्ध मे अंतिम निर्णय हाईकोर्ट करेगी।

दुर्ग/नवा रायपुर। नगर पालिक निगम दुर्ग के श्री भूपेन्द्र गोइर से संबंधित प्रकरण में राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए उनकी निलंबन से बहाली की अपील एवं अभ्यावेदन आवेदन को फिलहाल स्थगित रख दिया है।

Image after paragraph

शासन द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है। ऐसे में एक ही विषय पर न्यायालयीन प्रक्रिया जारी होने के कारण राज्य शासन स्तर पर प्रस्तुत अपील एवं अभ्यावेदन पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।

आदेश के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण का अंतिम निर्णय होने तक भूपेन्द्र गोइर की अपील/अभ्यावेदन आवेदन स्थगित रखा जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने के बाद ही आगे की प्रशासनिक एवं विभागीय कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद खुलेगा आगे की कार्रवाई का रास्ता

इस आदेश से स्पष्ट है कि शासन ने मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है, बल्कि उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के कारण अपील एवं अभ्यावेदन को अस्थायी रूप से स्थगित रखा है। अब पूरे मामले की अगली दिशा और विभागीय कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।

ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज की पैनी नजर—नगर निगम दुर्ग से जुड़े हर बड़े प्रशासनिक और न्यायिक घटनाक्रम पर लगातार नजर।

RO. NO Ooo
❮ ❯

Add Comment


Add Comment

RO. NO Ooo
558171020260826391010662253.png





ताज़ा समाचार और भी
Get Newspresso, our morning newsletter