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धारदार हथियार लहराकर राहगीरों को डराने वाला आरोपी गिरफ्तार, सुपेला पुलिस ने घेराबंदी कर हथियार किया जप्त
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 13 अगस्त 2026,  08:09 PM IST
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धारदार हथियार लहराकर राहगीरों को डराने वाला आरोपी गिरफ्तार, सुपेला पुलिस ने घेराबंदी कर हथियार किया जप्त

भिलाई। राधिका नगर–नेहरू नगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर राहगीरों को डराने-धमकाने वाले युवक को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार लोहे का हथियार बरामद कर जप्त किया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1166/2026 में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, 12 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राधिका नगर, सुपेला के पास स्थित रैश्ने आवास, आशाराम बापू आश्रम एवं नेहरू नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को लहराकर डरा-धमका रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए सुपेला पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रितिक उर्फ लक्ष्मण यादव (27 वर्ष) निवासी मकान नंबर 46, बॉम्बे आवास, नेहरू नगर, सुपेला, हाल क्वार्टर नंबर 7ए, सड़क नंबर 16, सेक्टर-04, थाना भिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक धारदार लोहे का हथियार बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने विधिवत जप्त कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 1166/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराकर फैला रहा था भय

पुलिस के मुताबिक आरोपी सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर उसे लहरा रहा था और आने-जाने वाले लोगों को डराने-धमकाने का प्रयास कर रहा था। इस कारण क्षेत्र में भय का वातावरण उत्पन्न होने की स्थिति बनी हुई थी।

आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मामले दर्ज

पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध थाना सुपेला में पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 596/2025 में धारा 331(4), 305(ए), 3(5) बीएनएस, अपराध क्रमांक 563/2025 में धारा 296, 115(2), 351(3), 118(1) बीएनएस तथा अपराध क्रमांक 61/2023 में धारा 294, 506, 323 भादवि के प्रकरण शामिल हैं।

पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला एस.एन. सिंह, पीएसआई विजेन्द्र डहरिया, प्रधान आरक्षक प्रकाश चंद तिवारी, आरक्षक आशीष साहू, प्रदीप सिंह एवं मनोज सिन्हा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने, लोगों को डराने-धमकाने अथवा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले कृत्यों पर पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी


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