दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन की अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागृह में ली गई जिसमें सभी सदस्यों एवं उपस्थित रजिस्ट्रार को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से 21 दिवस के भीतर प्रदाय करने एवं एक वर्ष से अधिक विलंबित पंजीयन हेतु कार्यपालिक दंडाधिकारी के आदेश उपरांत पंजीयन करने हेतु निर्देशित किया गया। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के विधिक दस्तावेज के रूप में महत्वपूर्ण होने के कारण इसे गंभीरता से लेने एवं किसी भी प्रकार की लापरवाही में कठोर कार्यवाही की जाएगी। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन हेतु आ रहे आवेदनों/शिकायतों पर स्पष्ट किया गया कि जन्म-मृत्यु प्रकरणों के तिथि या स्थान में किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता। इसलिये सूचनादाता से सही जानकारी प्राप्त कर प्रमाण पत्र जारी किया जाये। उपसंचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी के द्वारा अवगत कराया गया कि फर्जी प्रमाण पत्र पर रोक लगाने हेतु सभी रजिस्ट्रार का ओटीपी आथिंटीकेशन के बाद आधार अपडेट की प्रक्रिया की जा रही है एवं फर्जी प्रमाण पत्रों के विरूद्ध संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार द्वारा एफआईआर की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
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