गृह मंत्रालय ने शहज़ाद भट्टी नेटवर्क (SBN) को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। 16 सितंबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, संगठन को UAPA की First Schedule में शामिल किया गया है। मंत्रालय ने नेटवर्क पर सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी तथा युवाओं और स्थानीय अपराधियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं।

शहज़ाद भट्टी नेटवर्क को क्यों घोषित किया गया आतंकवादी संगठन?
गृह मंत्राल के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि Shahzad Bhatti Network (SBN) का उद्देश्य युवाओं और स्थानीय अपराधियों को हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए इस्तेमाल करना और आतंकवादी गतिविधियों के जरिए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना था।
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि नेटवर्क के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें UAPA, भारतीय न्याय संहिता (BNS), Arms Act, Explosive Substances Act, Explosives Act, Information Technology Act और अन्य कानूनों की धाराएं शामिल हैं।
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