दुर्ग। यातायात पुलिस दुर्ग ने 31 अगस्त 2025 को समय रहते की गई कार्रवाई से संभावित बड़ी दुर्घटना को टालते हुए 35 यात्रियों की जान बचाई। मामला पिपरछेड़ी बायपास, राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां दोपहर करीब 2 बजे रायपुर से डोंगरगढ़ जा रही यात्री बस क्रमांक CG 23 P 7866 को इंटरसेप्टर टीम ने संदिग्ध ढंग से लहराते हुए चलते देखा।
ब्रीथ एनालाइज़र ने खोला चालक का राज
जांच के दौरान चालक का ब्रीथ एनालाइज़र से परीक्षण किया गया, जिसमें भारी मात्रा में शराब सेवन कर वाहन चलाने की पुष्टि हुई। चालक की पहचान राजू लाल, निवासी पाटन, जिला दुर्ग के रूप में हुई। वहीं वाहन स्वामी मोहम्मद तौकिर, पिता मोहम्मद सुनहार खान, निवासी गांधी नगर, कालीबाड़ी, रायपुर हैं।
तत्काल बस को रोका गया, यात्री सुरक्षित
बस में उस समय लगभग 30 से 35 यात्री सवार थे। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बस को तुरंत यातायात कार्यालय, नेहरू नगर, दुर्ग लाया गया। चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 185 के तहत बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन संचालन एवं नशे की हालत में वाहन चलाने का अपराध पंजीबद्ध कर चालानी कार्रवाई की गई। वाहन को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।
समय पर कार्रवाई से बची बड़ी दुर्घटना
यातायात पुलिस की तत्परता से एक गंभीर सड़क हादसा टल गया। यह कार्रवाई “ऑपरेशन सुरक्षा” के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य सड़क पर मानव जीवन की रक्षा करना एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
सार्वजनिक अपील
यातायात पुलिस दुर्ग सभी नागरिकों से आग्रह करती है—
किसी भी परिस्थिति में नशे की हालत में वाहन न चलाएं।
वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन संचालन न करें।
यातायात नियमों का पालन कर स्वयं व दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, कार्यालय शाप न. 2 संतोषी मंदिर परिसर,गया नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
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