दुर्ग। नगर पालिक निगम, दुर्ग में पदस्थ भृत्य श्री शनि गोईर को गंभीर शिकायत के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 34 बजरंग नगर कंडरा पारा निवासी श्रीमती सोहागा कंडरा ने शिकायत की थी कि निगम कर्मचारी शनिदेव (शनि गोईर) द्वारा गरीबी रेखा राशन कार्ड बनवाने के नाम पर ₹700 की राशि ली गई, लेकिन राशन कार्ड बनाकर नहीं दिया गया।
शिकायत के बाद निगम प्रशासन ने 15 जनवरी 2026 को प्रथम कारण बताओ नोटिस तथा 5 फरवरी 2026 को द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया। दोनों ही नोटिसों का संबंधित कर्मचारी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
नोटिस का जवाब न देना अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1996 के नियम 9(1) के तहत कार्रवाई की गई।
आयुक्त द्वारा जारी आदेश में श्री शनि गोईर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस अवधि में उनका मुख्यालय लोककर्म विभाग निर्धारित किया गया है तथा बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
निगम प्रशासन ने संबंधित आदेश की प्रतिलिपि महापौर, विभागीय अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर दी
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