दुर्ग। आईपीएल क्रिकेट सट्टे के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए दुर्ग पुलिस ने हैदराबाद में संचालित ऑनलाइन सट्टा पैनल पर कार्रवाई कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन, म्यूल अकाउंट और संगठित अपराध के एंगल की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 लैपटॉप, 46 मोबाइल, 23 पासबुक, 107 एटीएम कार्ड, करीब 20 सिम कार्ड और ₹2.57 लाख नकद जब्त किए हैं।

पुलिस के अनुसार दिनांक 16 मई 2026 को थाना छावनी और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने जावेद अख्तर निवासी चरौदा एवं आभास जायसवाल को विभिन्न बैंक खातों के साथ पकड़ा था। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे स्लम एरिया और अन्य लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर उनकी पासबुक, एटीएम, चेकबुक और सिम कार्ड ₹25 हजार प्रति खाते की दर से कुरूद निवासी कुणाल वर्मा को बेचते थे।
जांच में सामने आया कि कुणाल वर्मा इन खातों का उपयोग ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे में रकम जमा और निकासी के लिए करता था। वह स्वयं “Sat Sport Book” नामक पैनल संचालित करता था। पूछताछ के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि हैदराबाद के अल्फापुरम स्थित एसएस रेसीडेंसी तथा शमसाबाद की नक्षत्र सोसायटी में ऑनलाइन आईपीएल सट्टा संचालित किया जा रहा था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विक्की साहू, अभिषेक भारती, गुफरान खान, राजकुमार पासवान, तुकेश्वर साहू, जेद खान, के श्रीनु, शेख सद्दाम, विकास राय, विकास निषाद, रोहित चौहान, कुणाल वर्मा और प्रतीक पटेल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक विभिन्न खातों में लगभग ₹5 करोड़ के ट्रांजेक्शन मिले हैं, जिनकी जांच जारी है।
पुलिस ने बताया कि सिंडिकेट द्वारा संचालित म्यूल अकाउंट्स पर भी कार्रवाई की जाएगी तथा सभी आरोपियों की संपत्ति का विवरण मंगाया जा रहा है। मामले में संगठित अपराध की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कुणाल वर्मा पूरे पैनल का मास्टरमाइंड था, जो पैनल खरीदने के साथ म्यूल अकाउंट की व्यवस्था करता था। उसके ऊपर के नेटवर्क और चैनल की भी जांच जारी है।
दुर्ग पुलिस के अनुसार आईपीएल सीजन 2026 में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ अब तक 14 कार्रवाई की जा चुकी है। जिन खातों का उपयोग किया जा रहा था, उनमें 63 साइबर शिकायतें दर्ज होना भी सामने आया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
मामले में थाना छावनी में अपराध क्रमांक 320/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं एवं छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
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