
भिलाई। दुर्ग पुलिस ने साइबर एवं आर्थिक अपराधियों को म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 11 पासबुक, 7 एटीएम कार्ड, 3 फिनो पेमेंट किट, 3 आधार कार्ड एवं 1 पैन कार्ड बरामद किए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, दिनांक 24 मई 2026 को सूचना मिली थी कि जगदलपुर निवासी मनोज कुमार भुतड़ा अपने साथियों के साथ म्यूल अकाउंट से संबंधित सामग्री लेकर भिलाई आया हुआ है। सूचना पर सुपेला थाना एवं एसीसीयू टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पांच रास्ता हनुमान मंदिर, सुपेला ओवरब्रिज के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया।
पूछताछ में मुख्य आरोपी मनोज कुमार भुतड़ा ने खुलासा किया कि वह वर्ष 2022 से अवैध रूप से म्यूल अकाउंट का कारोबार कर रहा था। आरोपी साधारण बैंक खातों को 15 से 20 हजार रुपये तथा करंट अकाउंट को 40 से 50 हजार रुपये में साइबर एवं आर्थिक अपराधियों को बेचता था।
जांच में सामने आया कि आरोपी अब तक लगभग 200 से अधिक बैंक खाते खुलवाकर विभिन्न अपराधियों को उपलब्ध करा चुका है। इनमें इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सहित अन्य बैंकों के खाते शामिल हैं, जिनमें करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन हुए हैं। यह खाते बालोद, गुण्डरदेही, दुर्ग, जगदलपुर एवं अन्य क्षेत्रों में संगठित तरीके से खुलवाए गए थे।
पुलिस ने बताया कि आरोपी खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम बैंक बैलेंस की राशि भी स्वयं उपलब्ध कराता था और बाद में वह रकम वापस निकाल लेता था। इतना ही नहीं, बड़े ट्रांजेक्शन वाले खातों को बैंक में होल्ड कराकर बाद में बैंक से संपर्क कर होल्ड हटवाकर रकम भी निकाल लेता था।
पुलिस के मुताबिक आरोपी की तलाश गाजियाबाद, सूरत, रायपुर और जगदलपुर पुलिस को भी थी। वर्तमान में वह बालोद जिले के गुण्डरदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तर्राभाठा में रह रहा था। गिरोह के अन्य सदस्य जगदलपुर, बालोद एवं गुण्डरदेही क्षेत्रों में सक्रिय बताए जा रहे हैं।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं—
1. मनोज कुमार भुतड़ा, पिता भंवरलाल, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम बिरेतरा, चौकी हल्दी, जिला बालोद
2. केवल सेठिया, पिता तुलाराम सेठिया, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम केसलुर, जिला बस्तर
3. सत्यनारायण सेठिया, पिता श्रीनाथ सेठिया, उम्र 26 वर्ष, निवासी मांझीगुड़ा, थाना दरभा, जिला बस्तर
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 718/2026 के तहत धारा 317(2), 318(4) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश में अलग-अलग टीमें रवाना की गई हैं।
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