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संपत्ति कर में 6% छूट पाने का अंतिम मौका, 30 जून तक टैक्स पटाकर उठाएं लाभ
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 26 जून 2026,  03:24 PM IST
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संपत्ति कर में 6% छूट पाने का अंतिम मौका, 30 जून तक टैक्स पटाकर उठाएं लाभ

ऑनलाइन सहित विभिन्न माध्यमों से कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध
दुर्ग।
 नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर के समस्त करदाता वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्तिकर (प्रॉपर्टी टैक्स) का भुगतान 30 जून 2026 तक करने वाले करदाताओं को नियमानुसार 6 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। निगम प्रशासन ने नागरिकों से इस सुविधा का लाभ उठाते हुए निर्धारित तिथि के पूर्व अपना कर जमा करने की अपील की है।
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि समय पर कर भुगतान से न केवल करदाताओं को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, बल्कि शहर में चल रहे विकास एवं जनसुविधा कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व भी उपलब्ध होगा। निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया गया है, ताकि करदाता बिना किसी परेशानी के अपना कर जमा कर सकें।
नागरिक नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होकर नकद के माध्यम से कर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई , एनईएफटी, आरटीजीएस सहित विभिन्न डिजिटल माध्यमों से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। करदाता घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपना संपत्तिकर जमा कर सकते हैं।
नगर निगम दुर्ग ने सभी करदाताओं से आग्रह किया है कि वे अंतिम दिनों की भीड़ से बचने के लिए 30 जून 2026 से पूर्व अपना संपत्तिकर जमा करें तथा 6 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करें। निगम प्रशासन ने कहा है कि समय पर कर भुगतान शहर के विकास में नागरिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी को भी दर्शाता है।

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