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उधारी रकम एवं सब्जी कैरेट वापस मांगने पर विवाद, धारदार हथियार लहराकर मारपीट व धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 8 अगस्त 2026,  07:30 PM IST
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उधारी रकम एवं सब्जी कैरेट वापस मांगने पर विवाद, धारदार हथियार लहराकर मारपीट व धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

उधारी रकम एवं सब्जी कैरेट वापस मांगने की बात पर आरोपी ने गाली-गलौज कर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी।*

 *बीच-बचाव करने पहुंचे व्यक्ति के साथ भी आरोपी द्वारा मारपीट कर विवाद को बढ़ाया गया।*Image after paragraph

 *आरोपी द्वारा वाहन से धारदार हथियार निकालकर लहराते हुए प्रार्थी एवं अन्य लोगों को डराया-धमकाया गया।*

▪️ *सुपेला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया।

मुख्य बिंदु संक्षिप्त विवरण :

प्रार्थी नारायण सिंह की आकाश गंगा, सुपेला स्थित थोक सब्जी दुकान है। आरोपी मिथलेश कुमार चौधरी द्वारा पूर्व में उधारी में सब्जी ली गई थी तथा उसके पास प्रार्थी की उधारी रकम एवं 77 नग सब्जी कैरेट वापस किया जाना शेष था। आरोपी द्वारा उधारी की रकम वापस नहीं की जा रही थी तथा फोन पर संपर्क करने पर फोन नहीं उठाया जा रहा था।

दिनांक 08.08.2026 को लगभग 11:15 बजे पारस ज्वेलर्स के पास, आकाश गंगा सुपेला में आरोपी मिथलेश कुमार चौधरी मिलने पर प्रार्थी द्वारा उधारी रकम वापस करने की बात कही गई। इसी बात पर आरोपी द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा हाथ-मुक्का से मारपीट की गई। इसके बाद आरोपी ने टाटा एस वाहन से धारदार हथियार निकालकर लहराते हुए प्रार्थी को डराया-धमकाया।

घटना के दौरान पहचान के ट्रांसपोर्टर पुष्पेन्द्र साहू द्वारा बीच-बचाव करने पर आरोपी ने उसके साथ भी गाली-गलौज एवं मारपीट की। सूचना मिलने पर डायल-112 की सहायता से आरोपी को पकड़कर थाना सुपेला लाया गया। प्रार्थी एवं पुष्पेन्द्र साहू को घटना में चोट आई है।

प्रकरण में अपराध क्रमांक 1141/2026, धारा 296, 115(2), 351(3) बीएनएस एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया।

 मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :

उधारी रकम एवं सब्जी कैरेट वापस मांगने की बात पर आरोपी द्वारा विवाद करते हुए गाली-गलौज एवं मारपीट की गई तथा वाहन से धारदार हथियार निकालकर लहराते हुए भय उत्पन्न कर जान से मारने की धमकी दी गई।

 घटना का कारण :

उधारी रकम एवं 77 नग सब्जी कैरेट वापस करने को लेकर उत्पन्न विवाद।

 घटना स्थल :

पारस ज्वेलर्स के पास, आकाश गंगा, सुपेला, जिला दुर्ग।

 आरोपी का नाम :

1. मिथलेश कुमार चौधरी, उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 08, देवांगन भवन के पास, अहिवारा, थाना नंदिनी, जिला दुर्ग।

 जप्त सामग्री :

1. एक नग लोहे का धारदार हथियार, कुल लंबाई लगभग 12 इंच, फल की लंबाई लगभग 7.5 इंच, मध्य चौड़ाई लगभग 2 इंच एवं प्लास्टिक की मूठ लगा हुआ।

 सराहनीय कार्य :

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला एस.एन. सिंह, पीएसआई विजेन्द्र डहरिया, प्रधान आरक्षक अमर सिंह एवं आरक्षक रमेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि उधारी अथवा अन्य विवादों का समाधान कानून अपने हाथ में लेकर न करें। विवाद की स्थिति में पुलिस को सूचना दें। सार्वजनिक स्थान पर मारपीट, धमकी अथवा धारदार हथियार का प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


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