दुर्ग। कर्ज की किश्त एवं ब्याज की राशि को लेकर महिला पर कथित रूप से दबाव बनाने, मारपीट, गाली-गलौज एवं धमकी देने के मामले में सुपेला पुलिस ने दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर प्रार्थिया के घर से ले जाए गए एक्टीवा दोपहिया वाहन, वाशिंग मशीन और मोबाइल फोन बरामद कर जब्त किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार कृपाल नगर, सड़क नंबर 06, कोहका निवासी बलजीत कौर ने थाना सुपेला में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक प्रार्थिया ने अपनी आवश्यकता के चलते आरोपी सीमा यादव से अलग-अलग समय पर राशि उधार ली थी। इसके एवज में सुरक्षा के तौर पर बैंक के चेक एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज दिए गए थे।
शिकायत में बताया गया कि प्रार्थिया द्वारा कर्ज की किश्तों का भुगतान किए जाने के बावजूद सुरक्षा के तौर पर दिए गए चेक वापस नहीं किए गए। किश्त भुगतान में देरी होने पर आरोपी महिलाओं द्वारा कथित रूप से अतिरिक्त राशि की मांग करते हुए दबाव बनाया गया।
घर पहुंचकर मारपीट और सामान ले जाने का आरोप
प्रार्थिया के अनुसार 19 जुलाई 2026 को आरोपी महिलाएं उसके घर पहुंचीं और कर्ज की राशि एवं ब्याज को लेकर विवाद करते हुए कथित रूप से गाली-गलौज और मारपीट की तथा धमकी दी। शिकायत के अनुसार आरोपी उसके घर से उसके पति के नाम पंजीकृत एक्टीवा क्रमांक CG-07-AU-3175, वर्लपूल कंपनी की वाशिंग मशीन और ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गईं।
शिकायत के आधार पर थाना सुपेला पुलिस ने अपराध क्रमांक 1138/2026 दर्ज कर धारा 296, 351(2), 308(2), 3(5) बीएनएस के तहत विवेचना शुरू की।
पूछताछ के बाद बरामद हुआ सामान
प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों महिला आरोपियों को थाना उपस्थित होने के लिए तलब किया। पूछताछ एवं विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों तथा आरोपियों की निशानदेही के आधार पर पुलिस ने प्रार्थिया के घर से ले जाए गए सामान को अलग-अलग स्थानों से बरामद किया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे/निशानदेही से—
एक्टीवा दोपहिया वाहन CG-07-AU-3175
वर्लपूल कंपनी की वाशिंग मशीन
ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन
बरामद कर विधिवत जब्त किया।
दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा
पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सीमा यादव (36 वर्ष) निवासी वैशाली नगर, दुर्ग और बबली साहू (44 वर्ष) निवासी शिक्षित नगर, कोहका, दुर्ग को विधिवत गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार मामले में कर्ज/साहूकारी संबंधी अधिनियम की धारा 4 का भी उल्लेख किया गया है, जिसका अंतिम सत्यापन मूल अपराध अभिलेख के आधार पर किया जाना अपेक्षित है।
सुरक्षा के नाम पर चेक और दस्तावेज रखने का आरोप
पुलिस के मुताबिक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ब्याज पर राशि देने के दौरान सुरक्षा के रूप में चेक एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज अपने पास रखे जाते थे। किश्त के भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त राशि की मांग कर दबाव बनाया जाता था और विवाद की स्थिति में सामान अपने कब्जे में लेने का आरोप है।
इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका
उक्त कार्रवाई में थाना सुपेला प्रभारी एस.एन. सिंह, उनि नमिता टेकाम, सउनि पूरन लाल साहू, प्रधान आरक्षक योगेश चंद्राकर एवं महिला आरक्षक सीता सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि निजी स्तर पर ब्याज पर राशि लेने-देने के मामलों में वैधानिक प्रक्रिया और दस्तावेजों की पूरी जानकारी रखें। किसी व्यक्ति द्वारा धमकी, मारपीट, जबरन सामान ले जाने अथवा अवैध रूप से धन की वसूली किए जाने की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें। शिकायत प्राप्त होने पर तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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