दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग में नियमित आयुक्त की पदस्थापना होने तक प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री मोहेन्द्र कुमार साहू, उपायुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ नगर निगम दुर्ग के आयुक्त के समस्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।
यह व्यवस्था नियमित आयुक्त की पदस्थापना होने तक अथवा आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह तत्काल प्रभावशील होगा।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश क्रमांक GENCOR/21627/2026-UAD/470420 दिनांक 14 अगस्त 2026 में यह निर्णय लिया गया है। आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार उप सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है।
शासन के इस निर्णय से नगर निगम दुर्ग में आयुक्त पद से जुड़े वित्तीय कार्यों के संचालन में आ रही स्थिति को अस्थायी रूप से व्यवस्थित करने का रास्ता साफ हुआ है। अब नियमित आयुक्त की नियुक्ति होने तक श्री मोहेन्द्र कुमार साहू निगम के वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
आदेश की प्रतिलिपि उपमुख्यमंत्री के विशेष सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के संचालक, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा दुर्ग कलेक्टर को भी भेजी गई है।
विशेष: शासन के इस आदेश के बाद नगर निगम दुर्ग में विकास कार्यों, भुगतान एवं अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं से जुड़े निर्णयों को आगे बढ़ाने में प्रशासनिक स्तर पर गति आने की उम्मीद है।
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