*शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर आरोपी ने प्रार्थी एवं उसके परिवार के 10 सदस्यों से कुल 3,04,50,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवाए थे।*
▪️ *आरोपी द्वारा 1,03,60,000 रुपये वापस किए गए, जबकि शेष 2,00,90,000 रुपये वापस नहीं कर धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया।*
▪️ *शिकायत प्राप्त होने के बाद थाना सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की पतासाजी कर उसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की।*
▪️ *आरोपी की निशानदेही एवं प्रकरण से संबंधित साक्ष्यों के संकलन की कार्रवाई के दौरान उसका मोबाइल फोन जप्त कर विधिवत गिरफ्तार किया गया।*
मुख्य बिंदु
दिनांक 29.08.2026 को प्राप्त शिकायत पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 467/2026, धारा 420 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा त्वरित पतासाजी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
संक्षिप्त विवरण
प्रार्थी कृष्ण कुमार चंद्राकर, उम्र 56 वर्ष, निवासी प्रेम सागर चौक, वार्ड क्रमांक 06, बैगापारा दुर्ग द्वारा थाना उपस्थित होकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत के अनुसार आरोपी प्रकाश सिन्हा द्वारा स्वयं की शेयर ट्रेडिंग कंपनी संचालित करने तथा उसमें राशि निवेश करने पर अधिक मुनाफा प्राप्त होने का विश्वास दिलाकर प्रार्थी एवं उसके परिवार के कुल 10 सदस्यों को निवेश के लिए प्रेरित किया गया।
आरोपी द्वारा दिनांक 24.11.2021 से 13.01.2022 के मध्य विभिन्न बैंक खातों से कुल 3,04,50,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवाए गए। इनमें से 1,03,60,000 रुपये परिवार के सदस्यों के खातों में वापस किए गए, जबकि शेष 2,00,90,000 रुपये वापस नहीं किए गए। शिकायत के आधार पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 467/2026, धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुए उसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार किए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रकरण में वित्तीय लेन-देन एवं अन्य साक्ष्यों का संकलन जारी है।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपी द्वारा शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा होने का विश्वास दिलाकर प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों को निवेश के लिए प्रेरित किया गया तथा विभिन्न बैंक खातों से राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवाकर उसमें से कुछ राशि वापस की गई और शेष राशि वापस नहीं की गई।
घटना स्थल
प्रार्थी का मकान, प्रेम सागर चौक, वार्ड क्रमांक 06, बैगापारा दुर्ग, थाना सिटी कोतवाली दुर्ग क्षेत्र।
आरोपी का नाम
1. प्रकाश सिन्हा, उम्र 32 वर्ष, निवासी अमलेश्वर, तहसील भिलाई-03, जिला दुर्ग (छ.ग.), हाल ग्राम कोनार, मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।
जप्त सामग्री
1. आरोपी का 01 मोबाइल फोन।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम द्वारा शिकायत प्राप्त होने के बाद आरोपी की त्वरित पतासाजी, गिरफ्तारी तथा प्रकरण से संबंधित साक्ष्यों के संकलन हेतु सतत कार्रवाई की जा रही है।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि शेयर ट्रेडिंग, ऑनलाइन निवेश अथवा किसी भी वित्तीय योजना में निवेश करने से पूर्व संबंधित कंपनी एवं व्यक्ति की विश्वसनीयता की जांच अवश्य करें। अधिक मुनाफे के लालच में बिना सत्यापन राशि ट्रांसफर न करें तथा संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।
ज्वाला प्रसाद अग्रवाल, कार्यालय शाप न. 2 संतोषी मंदिर परिसर,गया नगर दुर्ग , छत्तीसगढ़, पिनकोड - 491001
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बैंक का नाम : IDBI BANK
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