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कोर्ट को गुमराह करने पर PWD इंजीनियर पर 25 हजार का जुर्माना
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 27 मार्च 2025,  09:21 PM IST
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कोर्ट को गुमराह करने पर PWD इंजीनियर पर 25 हजार का जुर्माना

बिलासपुर /रायपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यपालन अभियंता (EE) निर्मल कुमार सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने अपने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गलत जानकारी देकर कोर्ट को गुमराह किया।

दूसरे EE ने खोली पोल, कोर्ट ने लिया संज्ञान

PWD के सचिव ने 30 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर डीके चंदेल को रायपुर से बेमेतरा और निर्मल कुमार सिंह को बेमेतरा से रायपुर स्थानांतरित किया था। लेकिन निर्मल कुमार सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया कि वे 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसलिए नीति के अनुसार उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।

हालांकि, उनके स्थानांतरण से प्रभावित EE डीके चंदेल ने पुनरीक्षण याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि निर्मल कुमार सिंह पहले ही रायपुर में कार्यभार ग्रहण कर चुके थे और उन्होंने 2022 की स्थानांतरण नीति का गलत हवाला दिया था, जो अब अस्तित्व में नहीं है।

कोर्ट ने आदेश किया रद्द, लगाया जुर्माना

हाईकोर्ट ने पाया कि निर्मल कुमार सिंह ने जानबूझकर गलत जानकारी दी और कोर्ट को गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति साफ हाथों से नहीं आता, वह राहत पाने का हकदार नहीं होता। इसके बाद कोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 के अपने आदेश को रद्द कर दिया और 30 नवंबर 2024 का स्थानांतरण आदेश लागू करने का निर्देश दिया।

साथ ही, कोर्ट ने निर्मल कुमार सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे उन्हें एक माह के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है। राशि जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि डीके चंदेल को बेमेतरा और निर्मल कुमार सिंह को रायपुर में कार्यभार ग्रहण कराया जाए।

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