चुनाव कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता पर सहायक ग्रेड-3 की वेतन वृद्धि रोकी गई
दुर्ग,नगर पालिक निगम दुर्ग में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 श्री भूपेन्द्र गोईर को निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के चलते अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ा है। रिटर्निंग ऑफिसर नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा आदेश क्रमांक 176/स्था०निर्वा०/न०पा०/2025 दिनांक 14.02.2025 को श्री गोईर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
किन्तु निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद भी श्री गोईर द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2025 तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब प्रस्तुत न करने और निर्वाचन कार्य में लापरवाही तथा अनुशासनहीनता बरतने के कृत्य को सिविल सेवा आचरण संहिता 1965 की कंडिका (3) का उल्लंघन माना गया।
इस आधार पर, श्री गोईर की एक वेतनवृद्धि को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1986 के नियम 10 के तहत असंचयी प्रभाव से तत्काल रोका गया है। यह निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग के अनुमोदन से लिया गया है।
इस संबंध में प्रतिलिपियां संबंधित सभी अधिकारियों एवं इकाइयों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की गई हैं, साथ ही स्थापना प्रभारी को सेवा पुस्तिका में इस आदेश को दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
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