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महापौर की बेटी ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 19 नवम्बर 2025,  05:50 PM IST
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पति–ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज, महिला थाने में FIR फॉर्च्यूनर न देने पर अपमान, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप

दुर्ग/भिलाई। ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज़।
दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा की बेटी अल्का साहसी (27) ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, मानसिक–शारीरिक हिंसा और जान से मारने की धमकी का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर भिलाई सेक्टर-6 के महिला थाना ने पति, सास, ससुर और दो अन्य पर दहेज उत्पीड़न की धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


शादी के समय ही शुरू हुई मांगें: “महापौर की बेटी हो, फॉर्च्यूनर देनी चाहिए थी”

शिकायत के अनुसार, अल्का की शादी 21 जनवरी 2025 को हुई थी।
शादी के दौरान ही ससुराल पक्ष ने अल्का के माता-पिता को अलग ले जाकर कहा—

“महापौर की बेटी हो… फॉर्च्यूनर कार देनी थी। नहीं दोगे तो लड़की को ससुराल नहीं ले जाएंगे।”

परिवार ने टीवी, फ्रीज, एसी, जेवर और नकद रकम देने के बाद भी लगातार दहेज की मांग जारी रही।


जगदलपुर में शुरू हुई प्रताड़ना, 'डायन' कहकर अपमानित किया

शादी के तीसरे दिन पति चित्रांश साहसी अल्का को नगरनार, जगदलपुर स्थित विभागीय आवास ले गए।
वहीं से प्रताड़ना शुरू हुई। आरोपों में शामिल है—

  • खाना में “नुक्स” बताकर गाली-गलौज

  • चरित्र पर संदेह

  • फोन–परिवार से बात करने पर रोक

  • निगरानी रखना

  • ‘डायन’ कहकर अपमानित करना

  • कई बार मारपीट

  • छत से धक्का देने की धमकी

ससुराल पक्ष लगातार फोन कर पति को दहेज को लेकर भड़काता था।


“बीएमडब्ल्यू देने की हैसियत है, फॉर्च्यूनर भी नहीं दी” — पति का ताना

अल्का के मुताबिक, पति बार-बार ताना देते थे—

“तुम्हारे घर वालों में बीएमडब्ल्यू देने की हैसियत है… फॉर्च्यूनर भी नहीं दी।”

26 जनवरी 2025 को पति ने जबरन खाली कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाए। बाद में पता चला कि वह तलाक की तैयारी कर चुका था।


4 मार्च 2025: घर से निकाल दिया, पूरा स्त्रीधन रख लिया

पीड़िता बताती हैं कि उनके माता-पिता जब जगदलपुर पहुंचे तो ससुराल वालों ने स्पष्ट कहा—

“दहेज नहीं दिया… लड़की को नहीं रखेंगे।”

इसके बाद

  • सोने–चांदी के जेवर

  • नकद

  • घरेलू सामान

  • पूरा स्त्रीधन

रखकर अल्का को घर से निकाल दिया गया।


मायके लौटने पर भी नहीं मिला न्याय, काउंसलिंग भी विफल

8 अक्टूबर 2025 को अल्का ने महिला थाना में शिकायत दी।
14 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चार बार काउंसलिंग हुई, लेकिन ससुराल पक्ष ने समझौता करने से इनकार कर दिया। उल्टा मां–बहन की गालियां देकर परिवार को अपमानित किया।


FIR दर्ज: पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर धाराओं में अपराध

पुलिस ने जांच के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए और निम्न आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज की—

  • पति चित्रांश साहसी

  • सास शशि साहसी

  • ससुर ललित साहसी

  • फूफा ससुर डेरहाराम

  • चाचा ससुर संदीप साहसी

पुलिस के अनुसार, अल्का को—

  • लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया

  • चरित्र पर लांछन लगाए गए

  • जान से मारने की धमकियां दी गईं

  • घर से निकालकर स्त्रीधन रोक लिया गया

धारा 85, 351(3), 3(5) BNS के तहत अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना जारी है।


ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज़ क्राइम अपडेट

हम इस मामले से जुड़े हर अपडेट को सबसे पहले आपके सामने लाते रहेंगे।

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