सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के दौरान ज्यादा शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर कर पदस्थापना का आदेश जारी किया गया था। जारी आदेश में इन सभी को संबंधित स्कूलों में ज्वाइनिंग देने और अध्यापन कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया गया था। तबादला होने के बाद भी इन सभी ने स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दी। जिसके बाद DEO ने इन 10 सहायक शिक्षकों काे सस्पेंड कर दिया।
डीईओ द्वारा जारी आदेश में सहायक शिक्षकों द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के उल्लंघन माना गया है। आपको बता दें कि, युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कुछ शिक्षकों ने संभाग स्तरीय समिति के सामने अभ्यावेदन पेश किया था। इस पर सुनवाई के बाद समिति ने अभ्यावेदन को खारिज कर दिया था। समिति के फैसले के बाद भी शिक्षकों ने संबंधित स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दी है।
शिक्षकों को हाईकोर्ट से भी लगा था झटका
युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत किए गए तबादला आदेश को चुनौती देते हुए बड़ी संख्या में शिक्षकों ने बिलासपुर होई कोर्ट ने चुनौती देते हुए अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दायर की थी। इनमें उत्तर छत्तीसगढ़ के शिक्षक भी थे। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जिला व संभाग स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने और समिति को नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद याचिकाकर्ता शिक्षकों ने समितियों के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया था। कुछ शिक्षकों के अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए समिति ने उनके पक्ष में निर्णय सुनाया था। अधिकांश शिक्षकों के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत किए गए तबादला आदेश को सही मानते हुए संबंधित स्कूलों में ज्वाइनिंग का आदेश दिया था। समिति के आदेश के बाद भी शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं दी थी।
इन शिक्षकों को किया सस्पेंड
गीता चौधरी, प्राथमिक शाला रिखीमुंडा, अजय कुमार मिश्रा, प्राथमिक शाला बांधपारा, सीमा सोनी, प्राथमिक शाला चठीरमा,अल्पना गुप्ता, प्राथमिक शाला हर्राटिकरा, मधु गुप्ता, प्राथमिक शाला बिसुनपुर, भीष्म सिंह, प्राथमिक शाला मुड़ापारा। अंजुला श्रीवास्तव, प्राथमिक शाला हर्राटिकरा, निर्मला तिर्की, प्राथमिक शाला दरिमा, बिंदु जायसवाल प्राथमिक शाला चिटकीपारा संकुल टपरकेला, गीता देवी, प्राथमिक शाला रजपुरीखुर्द।
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