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सीलिंग की कार्रवाई से पहले होटल संचालक ने चुकाया 1.75 लाख 458 रुपये का संपत्ति कर
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 13 जनवरी 2026,  06:26 AM IST
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सीलिंग की कार्रवाई से पहले होटल संचालक ने चुकाया 1.75 लाख 458 रुपये का संपत्ति कर

नगर निगम की सख्ती रंग लाई, सांझा चूल्हा ढाबे से वसूला गया वर्षों का बकाया कर

बकाया कर नहीं चुकाने पर सीलिंग की चेतावनी, निगम की कार्रवाई से हड़कंप 

बकाया संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सील बंद की सख्त कार्रवाई की जाएगी:आयुक्त सुमित अग्रवाल


दुर्ग//नगर पालिक निगम।आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश ओर राजस्व अधिकारी आर.के. बोरकर के मार्गदर्शन में नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा संपत्ति कर एवं ट्रेड लाइसेंस बकाया वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को जी.ई. रोड स्थित चार्ज के सामने संचालित ‘सांझा चूल्हा फैमिली ढाबा’ के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की तैयारी की गई।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार होटल संचालक पर 1 लाख 75 हजार 458 रुपये का संपत्ति कर लंबे समय से बकाया था। निगम द्वारा पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन संचालक द्वारा कर की राशि जमा नहीं की गई।अंतिम नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं होने पर नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर राजस्व विभाग का अमला होटल को सील करने पहुँचा। सीलिंग की कार्रवाई के भय से होटल संचालक ने मौके पर ही पूरी बकाया राशि नगद जमा कर दी, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित की गई।

कार्रवाई के दौरान उप राजस्व निरीक्षक निशांत यादव, संजय मिश्रा, राम खिलावन शर्मा, पवन नायक, अतिक्रमण अधिकारी परमेश्वर कुमार, बाजार सहायक ईश्वर वर्मा, तिलक नवरंग, विजेंद्र पटेल सहित राजस्व एवं अतिक्रमण अमला उपस्थित थे।

नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि
बकाया संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सील बंद की सख्त कार्रवाई की जाएगी।निगम की इस सख्ती के बाद कर वसूली में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।


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