• +91 99935 90905
  • amulybharat.in@gmail.com
छत्तीसगढ और भी
रायपुर में रैली-जुलूस पर दो माह की रोक, व्यस्त मार्गों को किया गया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
  • Written by - amulybharat.in
  • Last Updated: 25 फरवरी 2026,  04:58 PM IST
  • 519
रायपुर में रैली-जुलूस पर दो माह की रोक, व्यस्त मार्गों को किया गया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित

रायपुर। शहर के अति व्यस्ततम इलाकों में कानून-व्यवस्था और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र), पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की अनुशंसा पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत चुनिंदा मार्गों पर रैली, जुलूस, शोभायात्रा और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह प्रतिबंध प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक प्रभावी रहेगा और आदेश की तिथि से आगामी दो माह तक लागू रहेगा।

इन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध

प्रशासन द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों को प्रतिबंधित घोषित किया गया है—

  • जी.ई. रोड: शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक

  • मालवीय रोड: जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक

  • सदर बाजार रोड: कोतवाली चौक से सत्तीबाजार चौक तक

  • एम.जी. रोड: गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक

प्रशासन का तर्क

पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा 22 फरवरी 2026 को प्रेषित प्रतिवेदन में कहा गया है कि इन मार्गों पर अत्यधिक यातायात दबाव रहता है। ऐसे में रैली या प्रदर्शन से आमजन को असुविधा, ट्रैफिक जाम और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका रहती है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परिशांति, लोकहित एवं जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

RO. NO 0002
RO. NO 13843/ 27

RO. NO 0002
RO. NO 13843/ 27

Add Comment


Add Comment

RO. NO 0002
676140620261012371007869232.jpg
RO. NO 13843/ 27
287060520260449541007062156.jpg
RO. NO 13843/ 27
921060520260450131007062156.jpg
RO. NO 0002
676140620261012371007869232.jpg
RO. NO 13843/ 27
287060520260449541007062156.jpg
RO. NO 13843/ 27
921060520260450131007062156.jpg





Get Newspresso, our morning newsletter